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धनबादः श्रम विभाग की टीम ने तीन बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने कहा कि दुकान मालिक के खिलाफ बाल श्रम निषेध अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा.
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Dhanbad : धनबाद जिला श्रम विभाग की टीम ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान चलाया. जिला धावा दल ने सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार के नेतृत्व में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के शाही मुरादाबादी चिकन बिरयानी दुकान में छापेमारी कर तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया. जांच में सामने आया कि तीनों बाल श्रमिकों से अत्यंत कम मजदूरी पर कार्य कराया जा रहा था. रेस्क्यू किए गए बच्चों में दो झारखंड के जामताड़ा जिले के और एक बिहार के नवादा जिले का है. इन बच्चों को बाल कल्याण समिति, धनबाद के पास प्रस्तुत कर सहयोग विलेज, चास (बोकारो) में अस्थायी रूप से आवासित किया गया है.

सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने कहा कि दुकान मालिक के खिलाफ बाल श्रम निषेध अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किसी भी होटल, गैराज, ढाबा या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिकों के काम करते पाए जाने पर नियोजक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत 20,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना और 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा या दोनों का प्रावधान है. झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट (JGDT) के निदेशक शंकर रवानी ने बताया कि जून माह को बाल श्रम विमुक्ति अभियान के रूप में मनाया जा रहा है. धावा दल में सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार के साथ JGDT के संस्थापक शंकर रवानी, जिला समन्वयक नईमुद्दीन अंसारी, सीता कुमारी, श्रम विभाग के उत्तम मंडल, मन्नु कुमार, अमन कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी कृपा शंकर महतो (चाइल्ड लाइन), सुनील कुमार बाउरी, बिनोद कुमार सिंह, दीनानाथ पांडेय और मिथिलेश कुमार साव शामिल  थे.

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