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धनबाद मेयर पद आरक्षण नीति को चुनौती, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Ranchi : झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका शांतनु कुमार चंद्र ने दायर की है. अपनी याचिका में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों को दो वर्ग—वर्ग ‘क’ और ‘ख’—में बांटने की नीति को चुनौती दी है.  

 

प्रार्थी ने आरोप लगाया कि 2011 की जनगणना के आधार पर धनबाद नगर निगम में मेयर का पद अनारक्षित रखा गया है, जबकि गिरिडीह में मेयर पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है.

 

याचिकाकर्ता के अनुसार यह वर्गीकरण और आरक्षण नीति जनसंख्या के आधार पर तर्कसंगत नहीं है. कोर्ट ने बुधवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित की गई है.

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