Dhanbad : अदालत ने करीब छह साल पुराने एससी-एसटी अधिनियम से जुड़े एक मामले में शनिवार को धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो को बरी करार दिया है. एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने सांसद व शिकायतकर्ता सोनाराम मांझी के बीच हुए आपसी समझौते को आधार बनाते हुए यह फैसला सुनाया. मामले की सुनवाई के दौरान सांसद ढुल्लू महतो अदालत में स्वयं उपस्थित थे.
अदालत के फैसले के बाद सांसद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जो अब एक-एक कर समाप्त हो रहे हैं. धनबाद जिले में जिन विकास कार्यों पर पहले रोक लगी थी वे सभी कार्य फिर से गति पकड़ेंगे और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वे पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे.
इस दौरान सांसद ने डुमरी विधायक जयराम महतो पर भी जुबानी हमला बोला. कहा कि जो व्यक्ति प्रभु श्रीराम और राम भक्तों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, वह विपरीत बुद्धि की परिचायक है और ऐसे लोगों का पतन निश्चित है.
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