Dhanbad: धनबाद नगर निगम ने बिना लाइसेंस संचालित विवाह भवनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. मंगलवार को निगम की टीम ने झरिया के इंदिरा चौक स्थित आरएस प्लेस विवाह भवन पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया.
नगर निगम की जांच में पाया गया कि सज्जन लाल के स्वामित्व एवं संचालन में चल रहे इस विवाह भवन के पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था. निगम प्रशासन ने पहले ही संचालक को नोटिस जारी करने के साथ-साथ सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया था.
इसके बावजूद समय सीमा समाप्त होने तक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया गया. जिसके बाद झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली-2013 तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने विवाह भवन के संचालन पर रोक लगा दी और परिसर को सील कर दिया.
नगर निगम ने जिले के सभी विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज, हॉस्टल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि वे आवश्यक लाइसेंस एवं वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद ही अपने प्रतिष्ठानों का संचालन करें. निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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