Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

धनबाद: राजगंज थाना प्रभारी अलीशा कुमारी के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर

Ranchi: धनबाद जिला के राजगंज थाना प्रभारी अलीशा कुमारी के जाति प्रमाण पत्र का मामला झारखंड हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है. जामताड़ा के रहने वाले रामचंद्र महतो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अलीशा कुमारी को पद से हटाने और आरक्षण का गलत लाभ लेने के लिए बर्खास्त करने की मांग की है. 


इससे पहले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अलीशा कुमारी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश जारी किया था. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जांच में यह बात सामने आई थी कि अलीशा कुमारी के पिता ने जामताड़ा के डुमरी में जमीन खरीदी थी और 10 साल पहले घर भी बनाया था. 


लेकिन वे बिहार के नवादा जिले के मूल निवासी हैं और वंशावली में गलत जानकारी पकड़ी गई. जाति प्रमाण पत्र के लिए अलीशा ने जमीन की जो रजिस्ट्री केवाला और लगान रशीद जमा की थी, उसमें उनके पिता भुवनेश्वर प्रसाद अग्रवाल के पिता का नाम स्व रघुवीर प्रसाद अग्रवाल है, जबकि स्वयं घोषित वंशावली में नंदकिशोर भगत एवं भुवनेश्वर प्रसाद अग्रवाल को पिता-पुत्र बताया गया, जो विरोधाभाषी निकला था, इसी आधार पर अलीशा का पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया. 


हाईकोर्ट इस मामले में स्टे लगा चुका है. लेकिन नयी याचिका से अलीशा कुमारी की परेशानी बढ़ सकती है. अलीशा कुमारी 2018 बैच की सब इंस्पेक्टर हैं. जाति प्रमाण पत्र के विवाद के बाद भी उन्हें थाना प्रभारी के पद पर तैनात किया गया है.

 

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही