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धनबाद SSP हुए हाजिर, हाईकोर्ट ने कहा- संज्ञेय अपराध के मामले में तुरंत FIR दर्ज करें

एक क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान FIR दर्ज नहीं  करने मामले में धनबाद SSP हाईकोर्ट में सशरीर हाजिर हुए. कोर्ट ने उनसे कहा कि जब वीडियो वायरल जैसे संज्ञेय अपराध की शिकायत सामने आती हैं, तो तुरंत FIR दर्ज करें.
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  • SSP ने कहा- FIR आज ही दर्ज कर दी जाएगी

Ranchi : एक क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान FIR दर्ज नहीं  करने मामले में धनबाद SSP हाईकोर्ट में सशरीर हाजिर हुए. कोर्ट ने उनसे कहा कि जब वीडियो वायरल जैसे संज्ञेय अपराध की शिकायत सामने आती हैं, तो तुरंत FIR दर्ज करें. 

 

SSP ने कोर्ट से माफी मांगी और कहा कि पीड़िता के शिकायत के आलोक में आज ही मामले में FIR दर्ज कर दी जाएगी. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि संबंधित ऑफिसर इंचार्ज के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी और उन्हें निलंबित करने की अनुशंसा भी की जाएगी. कोर्ट ने SSP का पक्ष जानने के बाद अगली सुनवाई 11 मई को भी उन्हें FIR दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है.

 

साथ ही उन्हें फिर से हाजिर रहने को कहा है. इसके अलावा की गई कार्रवाई के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कल (सोमवार) कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट ने धनबाद के SSP से FIR दर्ज नहीं किए जाने पर  स्पष्टीकरण मांगा था. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने की.

 

दरअसल, इस मामले में अपीलकर्ता रवि साव को पहले ही जमानत मिल चुकी थी. इसके बाद पीड़िता ने जमानत रद्द करने की याचिका दायर की. पीड़िता का आरोप है कि जमानत पर रिहा होने के बाद अपीलकर्ता ने फिर से अवैध गतिविधि की, जिसकी शिकायत उसने साइबर पुलिस में की थी.

 

अदालत के समक्ष यह बात आई थी कि शिकायत में संज्ञेय अपराध (cognizable offence) का स्पष्ट खुलासा होता है, इसके बावजूद पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई. इस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पूछा था कि जब शिकायत में संज्ञेय अपराध का उल्लेख है, तो FIR दर्ज क्यों नहीं की गई. अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पक्ष रखा.

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