Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

धनबादः रणधीर वर्मा चौक कृषि बाजार के बकायेदारों पर सख्ती, एक माह में किराया जमा करने का निर्देश

वर्षों से किराया बकाया रखने वाले दुकानदारों को अब एक महीने का अंतिम समय दिया गया है. तय समय के भीतर बकाया किराया जमा नहीं करने पर दुकान खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी.
Advertisement
Advertisement
बैठक में भाग लेते डीसी आदित्य रंजन व अन्य.

Dhanbad : धनबाद शहर के व्यस्त इलाके रणधीर वर्मा चौक स्थित कृषि बाजार की दुकानों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. वर्षों से किराया बकाया रखने वाले दुकानदारों को अब एक महीने का अंतिम समय दिया गया है. तय समय के भीतर बकाया किराया जमा नहीं करने पर दुकान खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने किराया रिवाइज करने का भी निर्णय लिया है.


यह अहम फैसला डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. बैठक में कृषि बाजार समिति के पदाधिकारियों ने दुकानों की वर्तमान स्थिति और राजस्व से संबंधित विस्तृत जानकारी दी. पणन सचिव ने बताया कि वर्ष 2006 में रणधीर वर्मा चौक से लिंडसे क्लब जाने वाली मुख्य सड़क तक 25 दुकानें और उनके पीछे 63 शेड का निर्माण कराया गया था. वर्ष 2019 में किराए में आंशिक वृद्धि की गई थी, इसके बावजूद दुकानों का मासिक किराया अब भी मात्र 800 रुपये है जो वर्तमान समय के अनुसार बेहद कम है.

 


बैठक में यह भी सामने आया कि कई दुकानदारों ने अपने नाम पर दुकान आवंटित कराकर उसे अवैध रूप से सब-लीज पर दे दिया है. इतना ही नहीं, अधिकतर दुकानदार वर्षों से किराया जमा नहीं कर रहे हैं. इससे विभाग को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है. बकायेदारों को पूर्व में नोटिस भी जारी किया जा चुका है. इसे देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. बैठक में तय हुआ कि सभी बकायेदार दुकानदारों से एक महीने के भीतर किराया वसूला जाएगा. निर्धारित अवधि के बाद भी भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ दुकान खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.


बैठक में डीडीसी सन्नी राज, नगर आयुक्त आशीष गंगवार, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, पणन सचिव विपुल कुमार सिंह, सीओ राम प्रवेश, कार्यपालक दंडाधिकारी रवीन्द्र नाथ ठाकुर, आईटी मैनेजर रूपेश कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.


Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही