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धनबाद : सोनू राय हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद, 1-1 लाख का जुर्माना भी

Dhanbad : पुटकी थाना क्षेत्र के श्रीनगर निवासी सोनू राय हत्याकांड मामले में दो साल की न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ)-2 राकेश कुमार की अदालत ने दोनों अभियुक्तों भानु राणा और भीम राउत को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने आदेश दिया है कि वसूल की गई जुर्माना राशि मृतक के परिजनों को दी जाए.

 

इस संबंध में अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने बताया कि यह घटना 23 मई 2023 को घटी थी. मृतक सोनू राय की मां लक्ष्मी देवी की ओर से पुटकी थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उसी शाम करीब 6 बजे आरोपी भानु राणा और भीम राउत सोनू को घर से पुटकी बाजार ले गए थे. रात करीब 10 बजे सोनू की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचित किया.

 

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की. लक्ष्मी देवी के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों को नामजद करते हुए गिरफ्तार किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 14 लोगों की गवाही कराई गई. गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया.

 

न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि यह हत्या आपसी विवाद के चलते पूर्व नियोजित तरीके से की गई थी. उन्होंने यह भी बताया कि यह मामला बेहद संवेदनशील था और अभियोजन पक्ष ने गंभीरता व तत्परता से कार्य करते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि अदालत के इस फैसले से मृतक के परिवार को न्याय मिला है और जुर्माने की राशि भी उनके लिए सहायता स्वरूप दी जाएगी.

 

 

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