चेकिंग अभियान का नेतृत्व कर रहे ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों के अनुसार वाहनों पर फैंसी, स्टाइलिश या जातिसूचक नंबर प्लेट लगाना कानूनन अपराध है.

मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) ही वैध है, जिस पर किसी प्रकार का स्टिकर, डिजाइन या कलाकारी की अनुमति नहीं है. अरविंद कुमार सिंह ने जांच अभियान के दौरान एक कार से फैंसी नंबर प्लेट हटवाकर नियमों के अनुसार वैध नंबर प्लेट लगवाई.
डीएसपी ने यह भी बताया कि धनबाद वासियों में हेलमेट पहनने को लेकर जागरूकता बढ़ी है और लगभग 99 प्रतिशत बाइक चालक हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं. इसके बावजूद जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम किया जा सके. उन्होंने कहा कि अक्सर दुर्घटनाओं में पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट के होने के कारण ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है, इसलिए बाइक सवार दोनों व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी है.
अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है. ड्रंक एंड ड्राइव के तहत नियमित जांच की जा रही है और शराब के अड्डों के आसपास भी निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके.
डीएसपी ने आम लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल न करें और अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें.
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