Ranchi: हाईकोर्ट ने नेशनल गेम घोटाले में धर्मेंद्र चड्ढा को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही ट्रायल में असहयोग करने की स्थिति में सरकार को उचित कार्रवाई करने की आजादी दी है.
चड्ढा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका में यह कहा गया था कि नेशनल गेम घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में वे नामजद अभियुक्त नहीं हैं. सीबीआई ने मामले की जांच के दौरान उसकी मां को समन किया था. वह जांच में सहयोग करने के लिए अपनी मां के साथ आता था. उसकी मां की मौत के बाद सीबीआई ने मनमाने तरीके से उसे अभियुक्त बना दिया. उसका इस घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है.
सीबीआइ ने जांच के बाद मामले में आरोप पत्र समर्पित कर दिया है. सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के सभी नामजद अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है. इसलिए उसे भी अग्रिम जमानत दी जाये. सीबीआई ने अग्रिम जमानत का विरोध किया. सीबीआई की ओर से याचिकादाता द्वारा उठाये गये बिंदुओं पर कानूनी तरीके से आपत्ति नहीं की जा सकी. न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.