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SIR: दावा-आपत्ति की सुनवाई में टोकन सिस्टम लागू करने का निर्देश

Ranchi News: एसआईआर के तहत दावा-आपत्ति की सुनवाई के दौरान अनावश्यक भीड़ रोकने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने टोकन सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया.
 
टोकन सिस्टम लागू करने का निर्देश

Ranchi News: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर SIR, दावा-आपत्ति एवं सुनवाई, युवा मतदाता पंजीकरण, ELC गतिविधियों और मतदाता सेवाओं की समीक्षा की. उन्होंने सभी कार्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया.

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उन्होंने दावा-आपत्ति की सुनवाई के दौरान अनावश्यक भीड़ रोकने के लिए टोकन सिस्टम अपनाने को कहा. क्रमवार सुनवाई कर प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देने तथा दस्तावेजों और तथ्यों की जांच के बाद नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया.

 

के. रवि कुमार ने शून्य तथा 1 से 5 फॉर्म-6 वाले मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा. बीएलओ के माध्यम से ऐसे पात्र युवाओं की पहचान करने का निर्देश दिया, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है. पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा-पत्र लेकर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ना सुनिश्चित करने को कहा गया.

 

उन्होंने साहिबगंज में सामने आई अनियमितता की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवेदन, दस्तावेज, सत्यापन और निर्वाचन डेटा की प्रभावी निगरानी का निर्देश दिया.

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 19 और 20 नवम्बर को होने वाले राज्यस्तरीय ELC कार्यक्रमों की तैयारियां अभी से शुरू करने तथा ELC कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर जिम्मेदारी तय करने को कहा. स्कूल-कॉलेजों में ECINET का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और विद्यार्थियों को डिजिटल मतदाता सेवाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया.

 

उन्होंने NVSP और ECINET की ‘Book a Call’ सुविधा से प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा. जिला स्तर पर मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया गया.

 

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