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सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का मामला सिंगल बेंच में भेजने का निर्देश

Ranchi news : मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच करेगी. कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में भेजने का निर्देश दिया. मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा.
 
झारखंड हाईकोर्ट

Ranchi News : झारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर  सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह संबंधी आशुतोष श्रीवास्तव की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई.

 

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मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच करेगी. कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में भेजने का निर्देश दिया. मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा.

 

बता दें कि प्रार्थियों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन (विज्ञापन संख्या 22 /2023) को रद्द करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है. उल्लेखनीय है कि CID में मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी जिसमें TDPL शामिल रहा है. इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गयी थी.

 

इन घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने परीक्ष रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है. इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है.

 

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