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सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर HC का रोक से इनकार

फाइल फोटो

Ranchi News : हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार किया. मामले में कोर्ट ने जेपीएससी एवं सरकार से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.

Ranchi : झारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह संबंधी तीन याचिकाओं की सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को हुई. 

 

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हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार किया. मामले में कोर्ट ने जेपीएससी एवं सरकार से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.
 

प्रार्थियों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन (विज्ञापन संख्या 22 /2023) को चुनौती दी है. मामले में आदित्य भास्कर एवं आयुष कुमार वर्मा ने याचिका दाखिल की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार, अधिवक्ता एके कश्यप, अभय आनंद एवं सोनल ने पक्ष रखा. उनकी ओर से कहा गया कि TDPL ने यह परीक्षा नहीं लिया है.

 

इसलिए इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है. परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने के सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए. सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय एवं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा. 

 

उल्लेखनीय है कि CID में मिले तथ्यों के अधार पर राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी जिसमें TDPL शामिल रहा है. इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गयी थी.

 

इन घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने परीक्षा रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है. इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है.

 

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