Search

 
 
 

Sun Plant Agro Limited  के निदेशक को हाईकोर्ट से राहत

Ranchi News: अदालत को बताया गया कि इस मामले में संज्ञान केवल आईपीसी की धारा 420 और 120-बी तथा Prize Chits and Money Circulation Scheme Banning Act की धाराओं 3 और 4 के तहत लिया गया है और अधिकतम सजा सात वर्ष है. इसके अलावा SEBI ने भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि SEBI के आदेश के तहत कंपनी ने कुल 158 करोड़ रुपये की देनदारी में से 156.74 करोड़ रुपये की राशि वापस/रिफंड कर दी है.
 
फाइल फोटो
  • हाईकोर्ट ने सरेंडर करने पर जमानत पर विचार का दिया आदेश
  • कंपनी ने 158 करोड़ रुपये की देनदारी में से 156.74 करोड़ रुपये की राशि वापस की है

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले में गिरिजा शंकर कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी है. अदालत ने कहा कि समन के अनुपालन में याचिकाकर्ता जब सरेंडर सह जमानत आवेदन दाखिल करेंगे, तो निचली अदालत कानून के अनुसार उनकी जमानत अर्जी पर विचार करेगी.


अदालत को बताया गया कि इस मामले में संज्ञान केवल आईपीसी की धारा 420 और 120-बी तथा Prize Chits and Money Circulation Scheme Banning Act की धाराओं 3 और 4 के तहत लिया गया है और अधिकतम सजा सात वर्ष है. इसके अलावा SEBI ने भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि SEBI के आदेश के तहत कंपनी ने कुल 158 करोड़ रुपये की देनदारी में से 156.74 करोड़ रुपये की राशि वापस/रिफंड कर दी है.

इसे भी पढ़ें - 


यह मामला आरसी केस संख्या 80(S)/2017-R से संबंधित है. इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी, Prize Chits and Money Circulation Scheme Banning Act, 1978 की धारा 3 और 4 तथा आरबीआई एक्ट की धारा 45(S) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामला धनबाद स्थित सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में लंबित है.


याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच पूरी हो गई है. याचिकाकर्ता को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्होंने जांच में लगातार सहयोग किया है. उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता M/s Sun Plant Agro Limited और M/s Sun Plant Bio Energy Private Limited के निदेशकों में से एक हैं.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही