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आय से अधिक संपत्ति केस :  BSNL के पूर्व अधिकारी को 3 साल की सजा, 25 लाख जुर्माना भी लगा

आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी BSNL के तत्कालीन अधिकारी राम विनोद सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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  • सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Ranchi : आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी BSNL के तत्कालीन अधिकारी राम विनोद सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.  

 

दरअसल आय से अधिक संपत्ति का यह मामला 1983 से 2007 के बीच का है, जब विनोद सिंह BSNL, हजारीबाग में  TMO के पद पर पदस्थापित थे. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी आय से 34 लाख रुपए अधिक संपत्ति अर्जित की थी, जिसका खुलासा सीबीआई जांच में हुआ था.

 

मामले को लेकर सीबीआई ने 2007 में प्राथमिकी दर्ज की थी.  सीबीआई ने आरोपी के ठिकाने पर सर्च अभियान चलाया गया था. जिसमें 68 हजार कैश के साथ उसके कई चल अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किये गए थे.मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से 65 गवाहों का बयान दर्ज कराया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

 

 

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