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आय से अधिक संपत्ति केस: रियल एस्टेट कारोबारी सुरेंद्र सिंह की डिफॉल्ट बेल याचिका खारिज

Ranchi: रियल एस्टेट कारोबारी सुरेंद्र सिंह की डिफॉल्ट बेल याचिका को एसीबी की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया. मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के 90 दिनों की अवधि पूरी होने से पहले उसने  डिफॉल्ट बेल की याचिका दाखिल की थी. वहीं उनकी ओर से नियमित जमानत की याचिका पहले से दाखिल की गई है, जिसपर एसीबी ने जवाब दाखिल कर दिया है.
 

Ranchi: रियल एस्टेट कारोबारी सुरेंद्र सिंह की डिफॉल्ट बेल याचिका को एसीबी की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया. मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के 90 दिनों की अवधि पूरी होने से पहले उसने  डिफॉल्ट बेल की याचिका दाखिल की थी. वहीं उनकी ओर से नियमित जमानत की याचिका पहले से दाखिल की गई है, जिसपर एसीबी ने जवाब दाखिल कर दिया है. 


एसीबी के द्वारा दाखिल की गई जवाब का प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए सुरेंद्र सिंह ने कोर्ट से  समय मांगा. इस याचिका पर अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी. बता दें कि सुरेंद्र सिंह ने निलंबित IAS विनय चौबे की रिश्तेदार प्रियंका त्रिवेदी को फ्लैट की रजिस्ट्री किया था. 


वर्ष 2017 में पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर सुरेंद्र सिंह ने प्रियंका त्रिवेदी को लगभग 43 लाख में एक फ्लैट बेचा था. एसीबी जांच में पाया गया था कि फ्लैट की खरीद बिक्री में निलंबित IAS विनय चौबे के अवैध धन का निवेश हुआ था. आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने विजिलेंस कांड संख्या 20/2025 दर्ज की है. मामले में निलंबित IAS विनय चौबे और उनकी पत्नी,ससुर, साला, सरहज के साथ सहयोगी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को भी आरोपी बनाया गया है.


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