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दहेज हत्या: पति, सास-ससुर और देवर दोषी करार, सजा के बिंदु पर सुनवाई कल

Ranchi: वर्ष 2021 के दहेज हत्या मामले में महिला के पति,सास, ससुर और देवर को अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने दोषी ठहराया है. इनकी सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई होगी. कोर्ट ने जिन्हें दोषी ठहराया है, उनमें महिला के पति शीतल साहू, सास शीला देवी, ससुर रामचंद्र साहू और देवर सुजीत साहू शामिल है.
 

Ranchi: वर्ष 2021 के दहेज हत्या मामले में महिला के पति,सास, ससुर और देवर को अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने दोषी ठहराया है. इनकी सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई होगी. कोर्ट ने जिन्हें दोषी ठहराया है, उनमें महिला के पति शीतल साहू, सास शीला देवी, ससुर रामचंद्र साहू और देवर सुजीत साहू शामिल है. 


दरअसल  यह मामला वर्ष 2021 में नारकोपी थाना क्षेत्र खुखरा कोलपारा गांव का है. महिला का शव कुआं से बरामद हुआ था. मृतिका श्वेता रानी को उनके ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित करते थे. बाद में यह मामला अदालत तक पहुंचा था. दोनों परिवारों के बीच सुलह समझौता की पेशकश हुई थी. 6 अक्टूबर 2021 को मृतका के भाई को ससुराल वालों ने फोन पर सूचना दी कि श्वेता कहीं भाग गई है.

जिसके बाद मृतका के परिवार वालों ने खुखरा गांव पहुंचकर काफी खोजबीन की. उसी दौरान घर से महज 100 मीटर की दूरी पर श्वेता का शव कुआं से बरामद हुआ था. मामले को लेकर मृतका के भाई ने महिला के पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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