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ED कोर्ट की अनुमति के बिना झारखंड से बाहर नहीं जा सकते छवि रंजन

Ranchi/Delhi: रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है. वह लैंड स्कैम के केस में 4 मई 2023 से जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने छवि रंजन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने कस्टडी पीरियड को देखते हुए उन्हें बेल दी है. 


छवि रंजन की बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि जमानत अवधि के दौरान वह इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना झारखंड से बाहर नहीं जाएंगे. 


इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि छवि रंजन ट्रायल कोर्ट में हर तारीख को सशरीर उपस्थित होंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह तय करने को कहा है कि वह छवि रंजन से अपने मुताबिक बेल बांड भरवा सकता है. 


सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकान्त और जस्टिस जॉयमाला बागची की कोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई. PMLA  (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बड़ा लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व DC छवि रंजन ने अपनी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी. 


जिस मामले में छवि रंजन को बेल मिली है, वह रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा केस है. इस केस में ED रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन के अलावा चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल,बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष आरोपी हैं.

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