- 6 जुलाई को सरकार रखेगी अपना पक्ष
- सीआईडी में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का किया गया है आग्रह
Ranchi : बोकारो के चास प्रखंड के तेतुलिया गांव में 103 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा मामले में सीआईडी में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह करने वाली शैलेश कुमार सिंह की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में आज ईडी की ओर से बहस पूरी हो गई. अब सोमवार यानी 6 जुलाई को सरकार मामले में अपना पक्ष रखेगी. ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा. यहां बता दें कि सीआईडी में दर्ज केस के आधार पर ईडी ने भी मामले में ईसीआईआर केस दर्ज किया है.
मामले में सीआईडी की ओर से कांड संख्या 4/ 2025 दर्ज किया गया है. आरोप है कि उक्त जमीन की 2012 में गलत तरीके से जमाबंदी की गई थी. जमाबंदी करने वाले तत्कालीन अंचल अधिकारी को सरकार ने बर्खास्त किया था. इस काम में सहयोगी रहे एसडीओ, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी और अमीन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं.
बताया जाता है कि सतनपुर और तेतुलिया की पहाड़ व वन भूमि बोकारो इस्पात संयंत्र को सरकार द्वारा दी गई थी. लेकिन उक्त भूमि का बीएसएल ने उपयोग नहीं किया, इसके कारण खाली पड़ी है. रिवीजनल सर्वे वर्ष 1980 और 2013 में प्रकाशित हुआ था. लेकिन इन 33 वर्षों में किसी व्यक्ति ने इस जमीन पर दावा-आपत्ति नहीं किया. लेकिन वर्ष 2012 में तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर 103 एकड़ जमीन की जमाबंदी कर दी. फर्जीवाड़ा का मामला उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने जांच के बाद सीओ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.


Leave a Comment