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सरकारी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने तुरंत कब्जा हटाने का दिया आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड स्थित सलगा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सायल की जमीन पर हुए अवैध कब्जे के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों की जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड स्थित सलगा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सायल की जमीन पर हुए अवैध कब्जे के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों की जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 


हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केरेडारी अंचलाधिकारी (सीओ) को निर्देश दिया है कि स्कूल की जमीन से अतिक्रमण जल्द हटाया जाए, ताकि बच्चों को पर्याप्त शैक्षणिक और खेल सुविधाएं मिल सकें.

 

दरअसल,  छाया कुमारी ने मामले में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में बताया गया कि विद्यालय की लगभग एक एकड़ जमीन पर भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है. इससे स्कूल वर्तमान में मात्र 38 डिसमिल जमीन पर संचालित हो रहा है. स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा के कारण  छात्रों को खेल मैदान और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है. 

 

मामले का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने मामले को गंभीर को मानते हुए स्कूल परिसर से तत्काल अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया. अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश पर कितनी सक्रियता से कार्रवाई करती है और सरकारी स्कूल की जमीन को कब तक अतिक्रमण मुक्त करा पाती है.

 

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