- होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में नियमित जांच के निर्देश
Ranchi News: खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और लोगों की सेहत सुरक्षित रखने के लिए उपायुक्त ने सख्त कदम उठाया है. व्यवसाय के उद्देश्य से पनीर बेचने, बनाने या अपने प्रतिष्ठान में इस्तेमाल करने वाले सभी व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा. बिना पंजीकरण पनीर का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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शनिवार को समाहरणालय के ब्लॉक-ए सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में एफएसएसएआई की जिला स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक हुई. इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा हुई.
उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पनीर के नमूनों की नियमित जांच होगी. मिलावट पाए जाने पर संबंधित विक्रेता या निर्माता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में आगामी महीनों में जांच अभियान तेज करने, जागरूकता कार्यक्रम चलाने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया. उपायुक्त ने अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने और आम लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया.
बैठक में एसडीओ सदर कुमार रजत, एडीएम विधि-व्यवस्था धनंजय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय, सिविल सर्जन सहित खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद थे.
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