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उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक: तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में आरोपी सोनू शर्मा, मोनू कुमार और विषम कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है. कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. दरअसल यह दोनों आरोपी क्वेश्चन पेपर सॉल्व गिरोह के सदस्य हैं.
 

Ranchi: उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में आरोपी सोनू शर्मा, मोनू कुमार और विषम कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है. कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. दरअसल यह दोनों आरोपी क्वेश्चन पेपर सॉल्व गिरोह के सदस्य हैं.

 
उल्लेखनीय है कि मामले में अब तक 161 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. वहीं 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. दरअसल 11 अप्रैल को पुलिस ने 166 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इन्हें तमाड़ के रड़गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जिसमें अंतराज्यीय पेपर लीक और पेपर सॉल्वर गिरोह के 5 आरोपी भी शामिल थे. इस गिरोह में अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद शामिल है. गैंग के एजेंटों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रश्न और उसके उत्तर रटाये जा रहे थे. 


तमाड़ के रड़गांव में अभ्यर्थियों को किया जमा किया गया था. अभ्यर्थियों के मोबाइल, एडमिट कार्ड गैंग ने अपने कब्जे में ले लिया था. कुछ अभ्यर्थियों द्वारा बैंक के चेक भी गैंग के सदस्यों के नाम दिये गये थे. मामले में तमाड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है.  11 अप्रैल की रात सूचना मिली थी कि रड़गांव में एक अर्धनिर्मित स्थान पर बड़ी संख्या में  अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा था. जिसकी सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी दल ने 11 अप्रैल की देर रात धावा बोला था.

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