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वित्त विभाग का विभागों को निर्देश, 31 दिसंबर तक उपलब्ध कराएं एटीआर की कॉपी

वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है. पत्र में लिखा है कि सभी विभाग 31 दिसंबर तक एटीआर (एक्शन टेकन रिपोर्ट) की कॉपी उपलब्ध कराएं.
 

Ranchi : वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है. पत्र में लिखा है कि सभी विभाग 31 दिसंबर तक एटीआर (एक्शन टेकन रिपोर्ट) की कॉपी उपलब्ध कराएं.

 

एक्शन टेकन रिपोर्ट भी वार्षिक बजट के साथ विधान सभा में रखा जाएगा. वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा कर ली जाए.

 

अगर किसी घोषणा के कार्यान्वयन में अभी भी कार्रवाई करना शेष है, तो उसे समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाए तथा एटीआर की प्रति योजना एवं विकास विभाग को दिनांक 31.12.2025 तक उपलब्ध करा दी जाए.

 

मैपिंग की आवश्यकता

जारी निर्देश में यह भी कहा है कि राज्य स्कीम, केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा केंद्री सेक्टर स्कीम की मैपिंग अत्यावश्यक है. नई स्कीम के साथ-साथ वैसी ऑनगोइंग स्कीमें, जो पूर्व से मैप्ड है, परन्तु भारत सरकार द्वारा स्कीम कोड बदल दिया गया है, के लिए मैपिंग कराना आवश्यक है.

 

वेतन और जीवन यापन भत्ता की गणना

•       वित्तीय वर्ष 2026-27 में वेतन की गणना 2025-26 को आधार बनाकर किया जाना है.

•       कुल वास्तविक कार्यरत बल के अनुसार तथा व्यय के आधार पर तथा गैर वेतनार्दि मद में राशि का प्राक्कलन पूर्व के तीन वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर औसत व्यय के अनुसार आवश्यकता के आलोक में किया जाना है.

•       मुद्रास्फीति की वर्त्तमान दर को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीवन यापन भत्ता का आकलन करने हेतु संभावित दर 70 प्रतिशत रखी जाए.

•       जीवन यापन भत्ता की गणना मूल वेतन, ग्रेड पे/लेवल तथा परिवहन भत्ता के योग पर की जाए.

•       अपुनरीक्षित वेतनमान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीवन यापन भत्ता का आकलन करने हेतु संभावित दर 300 प्रतिशत रखी जाए.

 

 

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