Lathar: खाद्य सुरक्षा को लेकर सोमवार को जिले के कई दुकानों की जांच की गई. इस दौरान दुकानों खाद्य साम्रगी की एक्सपाइरी डेट और फूड लाइसेंस की जांच की. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमन कुमार गुप्ता ने दुकानदारों से तंबाकू उत्पाद नहीं रखने की अपील की, साथ ही फूड लाइसेंस लेने के लिए 10 दिनों का समय दिया. इस अभियान में जिला परामर्शी नागेंद्र कुमार तथा सब-इंस्पेक्टर रविंद्र महली सहित अन्य अधिकारी शामिल थे.

टीम ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए)-2003 के तहत शहर के रेलवे स्टेशन रोड, नवरंग चौक एवं लातेहार रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में दुकानों की जांच की.
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इस दौरान सीओटीपीए- 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 10 दुकानदारों पर जुर्माना लगा कर एक हजार रुपये का अर्थदंड वसूला गया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने लातेहार रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित दर्जनों खाद्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया.
इस दौरान कुछ दुकानों में एक्सपायरी नमकीन एवं अन्य खाद्य सामग्री पाई गई. अधिकांश प्रतिष्ठान बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति (फूड लाइसेंस) अथवा निबंधन के संचालित होते मिले. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करते हुए 14 दिनों के भीतर फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया.
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