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रांचीः मुआवजे की राशि में 2.25 करोड़ की कमीशनखोरी, कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज

Ranchi News: सुकुरहुटू में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा भुगतान में कथित कमीशनखोरी का मामला सामने आया है. चार रैयतों ने आरोप लगाया है कि जमीन के मुआवजे में मिले 4 करोड़ 51 लाख 55 हजार 805 रुपए में से 2 करोड़ 25 लाख 77 हजार 571 रुपए बिचौलिए नुरुल होदा के खाते में ट्रांसफर कराए गए. इसे लेकर रैयतों ने डीसी से शिकायत की है.
 
कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज

Ranchi News: कांके के सुकुरहुटू में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा भुगतान में कथित कमीशनखोरी का मामला सामने आने के बाद रैयतों ने कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. कांके के थाना प्रभारी कुणाल ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने की पुष्टि की है. 

 

आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के मामले में  4.51 करोड़ के मुआवजे की लगभग आधी रकम नुरुल होदा नाम के एक शख्स ने भू अर्जन विभाग की कर्मियों के साथ मिलीभगत कर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया. इसे लेकर प्रभावित रैयतों ने रांची के उपायुक्त को एक आवेदन देकर मुआवजे की राशि में कमीनखोरी को लेकर कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है. डीसी ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं. साथ ही डीसी ने कांके थाना में नुरुल होदा और भू अर्जन विभाग के कर्मी, जिनमें अमित कुमार गुप्ता राजकुमार महतो, हर्ष लाल शाहदेव पर प्राथमिक की दर्ज कर कार्रवाई आदेश दिए. 


गौरतलब है कि सुकुरहुटू में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा भुगतान में कथित कमीशनखोरी का मामला सामने आया है. चार रैयतों ने आरोप लगाया है कि जमीन के मुआवजे में मिले 4 करोड़ 51 लाख 55 हजार 805 रुपए में से 2 करोड़ 25 लाख 77 हजार 571 रुपए बिचौलिए नुरुल होदा के खाते में ट्रांसफर कराए गए. इसे लेकर रैयतों ने डीसी से शिकायत की है.

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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मोतीलाल पाहन, तेतरी देवी, झनकु पाहन समेत चार रैयत शामिल हैं. उन्होंने अपने आवेदन में नुरुल होदा के साथ भू-अर्जन विभाग के कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. आरोप है कि मुआवजा दिलाने के नाम पर कुल मुआवजा राशि की करीब आधी रकम कमीशन के रूप में ली गई.


गौरतलब है कि आवेदन में लिखा है कि सुकुरहुटू के डोही टोली निवासी चार रैयतों की जमीन ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी. इसके एवज में खाता संख्या 525 के प्लॉट नंबर 471 और 588 के एवज में 2 करोड़ 65 लाख 98 हजार 625 रुपए मुआवजा मिला था. 


वहीं खाता संख्या 570 के प्लॉट नंबर 506 और 507 के लिए 1 करोड़ 85 लाख 57 हजार 180 रुपए का भुगतान किया गया. दोनों को मिलाकर कुल 4 करोड़ 51 लाख 55 हजार 805 रुपए मुआवजा दिया गया. रैयतों ने आरोप लगाया है कि मुआवजे की राशि 17 मार्च और 30 मार्च 2026 को दो किस्तों में उनके बैंक खातों में आई थी.

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