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पुलिस थानों में CCTV लगाने के टेंडर के टेक्निकल बीड को 20 नवंबर तक फाइनल करे सरकार: HC

Ranchi News: इससे पहले सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता रोहित राय ने कोर्ट को बताया कि राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के टेंडर के टेक्निकल बीड को 3 नवंबर 2026 को खोला गया है. अब उस टेक्निकल बीड का अध्ययन और मूल्यांकन किया जा रहा है. इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा और सीसीटीवी लगाने की टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.
 
फाइल फोटो
  • कोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV लगाने के टेंडर की प्रगति की रिपोर्ट  मांगी
  • झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी रह चुके तरुण महतो की पुलिस कस्टडी में पिटाई मामला

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के टेंडर के टेक्निकल बीड को 20 नवंबर तक फाइनल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. साथ ही सरकार से पुलिस थानों में CCTV लगाने के टेंडर की प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी है. इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से तरुण महतो की पुलिस कस्टडी में पिटाई से संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी. 

 

इससे पहले सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता रोहित राय ने कोर्ट को बताया कि राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के टेंडर के टेक्निकल बीड को 3 नवंबर 2026 को खोला गया है. अब उस टेक्निकल बीड का अध्ययन और मूल्यांकन किया जा रहा है. इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा और सीसीटीवी लगाने की टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. 

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सरकार की ओर से तरुण महतो की पुलिस कस्टडी में पिटाई से संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट भी कोर्ट को दिखाया गया, जिसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया गया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रितेश कुमार महतो ने पक्ष रखा. मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. 


दरअसल  वर्ष 2024 के चुनाव में तरुण महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इचागढ़ प्रत्याशी जा चुके हैं. 19 नवंबर 2025 को रात में इचागढ़ पुलिस उन्हें पड़कर थाने ले गई, जहां हिरासत में उनकी बर्बरता से पिटाई की गई थी. उनपर थर्ड डिग्री इस्तेमाल कर इचागढ़ पुलिस ने उन्हें काफी टॉर्चर किया था. इसे लेकर उनकी पत्नी की ओर से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया था. इसपर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. मामले में पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने एसपी सरायकेला को दस्तावेज के साथ बुलाया भी था.

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