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झारखंड में लागू होंगे फायर रूल्स , कर्मियों को मिलेंगे कानूनी अधिकार, फायर सेफ्टी अफसर की होगी नियुक्त

डीजी एम.एस. भाटिया ने लगातार डॉट इन को बताया कि झारखंड में पहले फायर एक्ट पारित किया गया था और अब उसी के तहत फायर रूल्स बनाए गए हैं. फायर रूल्स लागू होने के बाद फायर स्टेशनों में कार्यरत फायरमैन और अधिकारियों को कानूनी अधिकार मिलेंगे, जिससे वे नोटिस जारी करने, जुर्माना लगाने और अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे.
 

Ranchi :  झारखंड में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है. राज्य में झारखंड फायर सर्विस एक्ट 2024 पहले ही लागू किया जा चुका है. अब इस एक्ट के तहत फायर रूल्स भी तैयार किए गए हैं, जिन्हें लागू करने की प्रक्रिया चल रही है.

 

फायर रूल्स लागू होने के बाद फायर विभाग के अधिकारियों और फायरमैन को कई महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार मिलेंगे. वे अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी कर सकेंगे, जुर्माना लगा सकेंगे और नियमानुसार कार्रवाई कर सकेंगे. इससे राज्य में फायर सेफ्टी नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित होगा.

 

फायर रूल्स के साथ जिला स्तर पर फायर सेफ्टी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गैजेटेड अधिकारियों की नियुक्ति की योजना है. सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला फायर अधिकारी का पद सृजित करने का प्रस्ताव भी दिया है.

 

इसके अलावा फायर एनओसी के नवीनीकरण (रिन्यूअल) की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और थर्ड पार्टी फायर सेफ्टी ऑडिट की व्यवस्था लागू करने की भी तैयारी है.

 

डीजी एम.एस. भाटिया ने लगातार डॉट इन को बताया कि झारखंड में पहले फायर एक्ट पारित किया गया था और अब उसी के तहत फायर रूल्स बनाए गए हैं. फायर रूल्स लागू होने के बाद फायर स्टेशनों में कार्यरत फायरमैन और अधिकारियों को कानूनी अधिकार मिलेंगे, जिससे वे नोटिस जारी करने, जुर्माना लगाने और अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे.

 

डीजी एम.एस. भाटिया ने बताया कि जिला स्तर पर गैजेटेड फायर सेफ्टी अधिकारियों की नियुक्ति, जिला फायर अधिकारी का पद सृजित करने, फायर एनओसी के नवीनीकरण और थर्ड पार्टी ऑडिट सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी लागू किया जाएगा, जिससे राज्य की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी.

 

 

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