Ranchi : रिम्स की 61वीं शासी परिषद की बैठक 13 सितंबर को हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी. इसके बाद 19 सितंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट ने परिषद की रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से मांगी थी, लेकिन यह प्रस्तुत नहीं की गई. अब अगली बैठक 9 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी, जो सीधे तौर पर हाईकोर्ट के निर्देश पर होगी.
इस बैठक के एजेंडा में 22 अगस्त 2025 के आदेश के अनुच्छेद 14 का पालन शामिल किया गया है. अनुच्छेद 14 के अनुसार रिम्स को यह सुनिश्चित करना है कि जिन जांचों की सुविधा संस्थान में उपलब्ध है, उन्हें किसी निजी लैब में नहीं भेजा जाएगा.
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैठक की निगरानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमरेश्वर सहाय करेंगे, जिन्होंने पिछली बैठक में भी प्रेक्षक की भूमिका निभाई थी. इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर 2025 को होगी.
गौरतलब है कि पिछली बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने मीडिया में कहा था कि इस बार बैठक हाईकोर्ट के आदेश पर नहीं होगी. लेकिन अब न्यायालय के आदेश के बाद बैठक 9 अक्टूबर को ही संपन्न होगी.
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