Latehar: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कोषांग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष छापेमारी अभियान चलाया. अभियान के दौरान नेतरहाट के आसपास के क्षेत्रों में दुकानों की सघन जांच की गई.

जांच के दौरान सीओटीपीए-2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले तीन दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए कुल 700 रुपये का अर्थदंड वसूला गया.
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दुकानदारों एवं आम लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए कानून के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
संयुक्त जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नेतरहाट के आसपास स्थित दर्जनों खाद्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया. इस दौरान कुछ दुकानों में एक्सपायरी ब्रेड एवं अन्य खाद्य सामग्री पाई गई.
अधिकांश प्रतिष्ठान बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति (फूड लाइसेंस) अथवा निबंधन के संचालित होते मिले. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया.
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