Ranchi: वन विभाग ने स्वीकार किया है कि राज्य में वनपाल की सीधी भर्ती के लिए नियमावली नहीं है. इसके लिए समेकित नियमावली स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है. नियमावली बनने के बाद वनपाल के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
विभाग ने यह भी कहा है कि वनपाल के संबंध में वर्ष 2014 में गठित झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकमी संवर्ग नियमावली, 2014 में वनपाल का पद शत-प्रतिशत प्रोन्नति का होने के कारण वनपाल के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति करना प्रावधानित नहीं था. इस कारण वनपाल के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति नहीं की गयी.
2014 में 2200 वनरक्षियों की नियुक्ति की गई
वर्ष 2014 में वनरक्षी के कुल रिक्त 2204 पदों के विरूद्ध कुल 2200 वनरक्षियों की नियुक्ति की गई है. तत्काल आवश्यकतानुसार वनरक्षियों को प्रभारी वनपाल के रूप में प्रभार देकर वन क्षेत्रों में प्रबंधन एवं विकास कार्यों में लगाया गया.
इसके बाद वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में नियुक्त वनरक्षियों में से कई वनरक्षियों के त्याग पत्र देने, असामयिक निधन आदि कारणों से संख्या में कमी हो गई.
वनरक्षी के 949 पद हैं रिक्त
राज्य में कार्यरत वनरक्षियों की संख्या वर्तमान में 1619 है और उनके कुल स्वीकृत पद 2568 के विरूद्ध 949 पद रिक्त हैं, जिस पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
वर्ष 2024 में वनरक्षियों एवं प्रधान वनरक्षियों के लिए अधिसूचित झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली, 2024 में वनपाल के 50% पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है.
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