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बाबूलाल के पूर्व सलाहकार सुनील तिवारी को HC से मिली अंतरिम राहत खत्म

  • कोर्ट ने याचिका को सही रूप में दाखिल करने का दिया निर्देश

Ranchi : बाल मजदूरी कराने के मामले में बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार सुनील कुमार तिवारी की मुसीबतें बढ़ गई है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने सुनील कुमार तिवारी को इस मामले में मिली अंतरिम राहत समाप्त कर दी.

 

सुनील कुमार तिवारी ने बाल मजदूरी को लेकर उनके खिलाफ अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता फिलहाल सुनवाई के लिए तैयार नहीं है.

 

इसलिए पहले से दी गई अंतरिम राहत, जो 18.04.2022 के आदेश से मिली थी, उसे रद्द (vacate) किया जाता है. कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि संबंधित निचली अदालत को इस बारे में तुरंत सूचना दी जाए.

 

इससे पहले सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि प्रस्तुत की गई याचिका सही रूप में दाखिल नहीं की गई है.

 

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर सही तरीके से नई याचिका दाखिल करें, अन्यथा यह याचिका बिना बेंच के समक्ष लाए स्वतः खारिज मानी जाएगी. सरकार की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पक्ष रखा.

 

क्या है मामला

सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाना कांड संख्या 255/2021 दर्ज किया गया था, जिसमें बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत आरोप लगाए गए हैं.

 

जांच के दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (h) जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा गया, जो गैर-जमानती है.

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