Ranchi: राज्य सरकार ने मेदिनीनगर के पूर्व सीओ शिवशंकर पांडेय को आरोप मुक्त कर दिया है. उन पर गलत एलपीसी निर्गत करने का आरोप था, जिसे विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित नहीं किया जा सका.
कैसे चली प्रक्रिया
पलामू के तत्कालीन डीसी ने 27 अगस्त 2020 को शिवशंकर पांडेय पर आरोप गठित करते हुए राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की थी. इसके बाद राज्य सरकार ने 12 सितंबर 2023 को पांडेय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया. विभागीय कार्यवाही में शिवशंकर पांडेय पर गठित आरोप प्रमाणित नहीं होने के बाद उन्हें 17 अक्तूबर को आरोप मुक्त कर दिया गया.
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