Ranchi : पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की हत्या के जुर्म में जेल में बंद मुर्शीद अयूब को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुर्शीद अयूब की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे बेल दे दी है. अयूब को रांची सिविल कोर्ट से उम्रकैद की सजा हुई थी.
अयूब की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और अम्बुज नाथ की खंडपीठ में सुनवाई हुई. उसकी ओर से अधिवक्ता कौशिक सरखिल ने बहस की. वहीं अधिवक्ता निखिल चटर्जी ने अयूब की जमानत याचिका का विरोध किया. उसने दलील दी कि निचली अदालत ने उसे दोषी करार दिया है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
2022 में रिंकू की गोली मारकर की गई थी हत्या
उल्लेखनीय है कि पैसे के लेनदेन को लेकर पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू की 23 मार्च 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रांची सिविल कोर्ट ने इस केस में अयूब समेत हैदर अली और फिरदौस उर्फ बबलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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