Simdega : झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें CNT एक्ट उल्लंघन मामले में जमानत प्रदान कर दी है. बताया जाता है कि इस मामले में CBI कोर्ट द्वारा उन्हें सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी.
अभियोजन पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और विशाल कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि एनोस एक्का पहले ही इस मामले में लगभग साढ़े चार वर्ष की सजा काट चुके हैं. इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी.
CNT एक्ट के उल्लंघन से जुड़ा यह मामला करीब 15 साल पुराना है. CBI की विशेष कोर्ट ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी समेत अन्य को दोषी पाया है. मंत्री रहते हुए एनोस एक्का ने अपने पद का दुरुपयोग किया था. अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है.
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