Ranchi: मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के मामले में नामजद आरोपी पूर्व मंत्री और आजसू नेता रामचंद्र सहिस को बड़ा झटका लगा है. उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका को सिविल कोर्ट रांची स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है.
रामचंद्र सहिस की डिस्चार्ज याचिका पर अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद 19 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. रामचंद्र सहिस ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए 13 मई को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी.
इसी मामले में आरोपी सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की डिस्चार्ज याचिका अदालत खारिज कर चुकी है. डिस्चार्ज याचिका खारिज करने के बाद अब कोर्ट आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू करेगा. मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का यह मामला वर्ष 2021 का है. ओरमांझी के तत्कालीन सीओ विजय केरकेट्टा ने लालपुर थाना में 8 सितंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
Leave a Comment