Jamtara: मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया. अदालत 23 जून को मामले में सजा के बिंदु पर अपना निर्णय सुनाएगी.
दोषी ठहराए गए आरोपियों में फतेहपुर थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव निवासी फुरकान अंसारी, शरीफ अंसारी, रफीक अंसारी और मिनाज अंसारी शामिल हैं. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद यह फैसला सुनाया.
मामला फतेहपुर थाना कांड संख्या 7/2025 से संबंधित है. प्राथमिकी के अनुसार, पीड़ित अली हुसैन ने पलंग और दरवाजा तैयार कराने के लिए आरोपियों को 55 हजार रुपये अग्रिम दिए थे. निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद सामान उपलब्ध नहीं कराया गया. इसके बाद 2 मार्च 2024 को जब अली हुसैन अपने पैसे वापस मांगने पहुंचे, तो आरोप है कि चारों आरोपियों ने लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया.
हमले में अली हुसैन गंभीर रूप से घायल होकर घटनास्थल पर ही बेहोश हो गए थे. घटना के बाद उनकी पत्नी खातून बीवी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज कराया.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों को प्रस्तुत किया गया. गवाहों के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी माना. दोषसिद्धि के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.


Leave a Comment