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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी बॉयफ्रेंड समेत चार को 22 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

सिविल कोर्ट रांची के पॉक्सो (POCSO) मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 20 नवंबर, गुरुवार को एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (गैंग रेप) के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है.
 

Ranchi : सिविल कोर्ट रांची के पॉक्सो (POCSO) मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 20 नवंबर, गुरुवार को एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (गैंग रेप) के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिए गए युवकों में पीड़िता का प्रेमी दीपक कुमार भी शामिल है, जिसके साथ नितेश कुमार, बंटी तिर्की और गोपाल कोइरी को भी कोर्ट ने दोषी पाया है.

 

अदालत इन चारों दोषियों की सजा पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगी. इस मामले में एक अन्य आरोपी नाबालिग है, जिसका केस बाल न्यायालय (Juvenile Court) में विचाराधीन है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 2 अक्टूबर 2023 की है.

 

पीड़िता का दोषी दीपक कुमार से पूर्व-परिचय था. दीपक ने पीड़िता को पहले धुर्वा डैम पर मिलने के लिए बुलाया और फिर खूंटी रोड स्थित डियर पार्क ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद, दीपक ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया.

 

सभी ने मिलकर पीड़िता पर दशम फॉल जाने का दबाव बनाया. पीड़िता के मना करने के बावजूद, आरोपी उसे घुमाने के बहाने दशम फॉल ले गए, जहां सभी ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

 

अगले दिन, 3 अक्टूबर को आरोपी दीपक ने पीड़िता को धुर्वा डैम के पास छोड़ दिया. घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद धुर्वा-हटिया थाना में मामला दर्ज किया गया.

 

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. विशेष अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी पाया है. अब सबकी निगाहें 22 नवंबर को होने वाली सजा पर टिकी हैं.

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