Ranchi : बजट सत्र के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी है. बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है जो 19 मार्च तक चलेगा. इसी को देखते हुए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. यह आदेश 18 फरवरी की सुबह 8 बजे से 19 मार्च की रात 10 बजे तक प्रभावी रखा गया है.
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के संयुक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की गई है.
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर रोक (सरकारी कार्य व शवयात्रा को छोड़कर).
बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम, बारूद जैसे अस्त्र-शस्त्र पर प्रतिबंध लगाए गए हैं.
लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे पारंपरिक हथियार लेकर चलने की मनाही है.
धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा पूरी तरह प्रतिबंधित.
ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी रोक.
प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. बजट सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.



Leave a Comment