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गैंगस्टर अमन साव एनकाउंटर केस: अब मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर को

Ranchi News: पूर्व की सुनवाई में सरकार ने सीलबंद रूप से सीआईडी की केस डायरी कोर्ट को सौंपी थी. साथ ही अनुसंधान को लेकर फोरेंसिक रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज भी दी गई थी. वहीं पूर्व की सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने कोर्ट को बताया था कि  मामले में दो केस होना चाहिए था.
 
फाइल फोटो
  • सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को कोर्ट में किया गया दाखिल

Ranchi News: एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अमन साव के मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. मामले में राज्य सरकार की इस केस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को कोर्ट में दाखिल किया गया. जिसपर कोर्ट में हस्तक्षेपकर्ता (अमन की मां) के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार को इन जजमेंट का अध्ययन और वेरीफिकेशन करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने मामले के लिए सुनवाई 27 अक्टूबर निर्धारित की. 

 

पूर्व की सुनवाई में सरकार ने सीलबंद रूप से सीआईडी की केस डायरी कोर्ट को सौंपी थी. साथ ही अनुसंधान को लेकर फोरेंसिक रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज भी दी गई थी. 

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वहीं पूर्व की सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने कोर्ट को बताया था कि  मामले में दो केस होना चाहिए था. दो अलग-अलग केस का एक अनुसंधान नहीं हो सकता. लेकिन पुलिस ने एक ही केस दर्ज किया है, मृतक की मां के द्वारा दिए गए ऑनलाइन FIR को अब तक रजिस्टर नहीं किया गया है. दरअसल, अमन की मां किरण देवी की ओर से इस एनकाउंटर घटना की सीबीआई जांच का आग्रह किया गया था, जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लिया है.

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