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गांजा तस्कर बसंत साहू को 5 साल की कठोर कारावास व 50,000 जुर्माना

रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 5 की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में बसंत साहू को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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Ranchi : रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 5 की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में बसंत साहू को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी बसंत साहू पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है. 

 

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दो साल की जेल काटनी होगी. बसंत साहू अपनी गिरफ्तारी की तिथि से ही लगातार न्यायिक हिरासत में था. यह मामला 5 फरवरी 2023 का है.

 

चान्हो थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त बसंत साहू को धर दबोचा था. तलाशी के दौरान, अभियुक्त के टेंपो में दो बंडलों में 3 किलो 700 ग्राम गांजा छुपाकर रखा गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया. पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि बरामद गांजा लोहरदगा बाजार स्थित एक चाय दुकान में रखा जाता था, और बाद में उसे बुढ़मू क्षेत्र में सप्लाई किया जाता था.

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