Giridih News : गिरिडीह जिला टोबैको कंट्रोल सेल व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को शहर के रेलवे स्टेशन, सदर अस्पताल व झंडा मैदान के समीप दुकानों में विशेष जांच अभियान चलाया. टीम ने 15 दुकानों की औचक जांच की और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर कोटपा अधिनियम 2003 व कोटपा (झारखंड संशोधन) 2021 के तहत उनसे 9,500 रुपए जुर्माना वसूला गया.
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अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य तंबाकू व तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री रोकना, सार्वजनिक स्थलों पर उनके उपयोग पर नियंत्रण व विशेषकर नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू की पहुंच से दूर रखना है. जांच के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू बेचना अपराध है.
टीम ने शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, कोर्ट परिसर व सार्वजनिक कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री व उपयोग नहीं करने की हिदायत दी. औषधि निरीक्षक ने सभी प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करें. इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. अभियान में जिला परामर्शी शैलेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार वर्मा, खाद्य सुरक्षा रके मनीष कुमार, वशीम अकरम व पुलिस के जवान शामिल थे.
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