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गोड्डा: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

जिला कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला हनवारा थाना क्षेत्र का है. जहां 18 नवंबर 2024 को नाबालिग लड़की कार्तिक मेला से घर वापस आ रही थी. इसी दौरान तीन युवकों ने दुष्कर्म किया. जिसके बाद पीड़िता ने हनवारा थाने में तीनों आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराई थी.
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Godda : जिला कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला हनवारा थाना क्षेत्र का है. जहां 18 नवंबर 2024 को नाबालिग लड़की कार्तिक मेला से घर वापस आ रही थी. इसी दौरान तीन युवकों ने दुष्कर्म किया. जिसके बाद पीड़िता ने हनवारा थाने में तीनों आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराई थी. 

 

पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया. इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, गोड्डा की अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामले में तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सहित अलग-अलग अवधि की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 

 

3 दोषियों को आजीवन कारावास 

कोर्ट ने बीते 20 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अभियुक्त कुंदन कुमार पासी उर्फ कुंदन कुमार चौधरी, मो. रासीद तथा मो. जाबिर को पॉक्सो एक्ट के आरोपों में दोषी पाया. कोर्ट ने बीएनएस की धारा 70(2) के तहत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने बीएनएस की धारा 115(2)/3(5) के तहत छह माह का सश्रम कारावास तथा बीएनएस की धारा 351(3)/3(5) के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास की अतिरिक्त सजा सुनाई. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. 

 

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं. ऐसे मामलों में कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और पीड़ित को न्याय मिल सके. वहीं कोर्ट के इस निर्णय से आमलोगों को स्पष्ट संदेश है कि गंभीर अपराधों में कानून सख्ती से कार्रवाई करती है.

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