Godda: जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) कार्यालय, गोड्डा ने नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान को लेकर कार्यालय आदेश जारी किया है. जिन शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन अभी लंबित है, उनसे निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र लेकर फिलहाल वेतन भुगतान किया जाएगा.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड के निर्देशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है. जिला के विभिन्न प्रारंभिक विद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन के बाद चयनित सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई है.
हालांकि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में प्रमाण-पत्र सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी, विसंगति या दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक से भुगतान की गई राशि एकमुश्त वसूली जाएगी और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी.
साथ ही सभी निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति और पदस्थापित विद्यालय में वास्तविक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए. डीएसई कार्यालय ने यह भी कहा है कि जिन सहायक आचार्यों के शैक्षणिक और अन्य प्रमाण-पत्रों का सत्यापन अगले चार माह के भीतर पूरा नहीं होता है, उनका वेतन उसके बाद स्वतः स्थगित कर दिया जाएगा.
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