Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य के अग्निशमन सेवा कर्मियों के लिए वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दे दी है. यह संशोधन झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पदों फायर स्टेशन सब ऑफिसर, लीडिंग फायरमैन और फायरमेन के लिए किया गया है. यह संशोधन राज्य सरकार के वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/ 28 फरवरी 2009 के तहत किया गया है. यह संशोधन राज्य के अग्निशमन सेवा कर्मियों के एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है. इससे उनकी सेवा की स्थिति में सुधार होगा.
क्या है संशोधित वेतनमान
• फायर स्टेशन सब ऑफिसर : पीबी-1, 5200-20200, जीपी -2800 (पहले पीबी-1-5200-20200, जीपी-2400)
• लीडिंग फायरमैन: पीबी-I, 5200-20200, जीपी-2400 (पहले पीबी-I, 5200-20200, जीपी-2000)
• फायरमैन :पीबी-I, 5200-20200, जीपी-2000 (पहले पीबी-1, 5200-20200, जीपी-1900)
क्या होगा लाभ
• संशोधित वेतनमान का वैचारिक लाभ 01.01.2006 से मिलेगा.
• वास्तविक वित्तीय लाभ संकल्प निर्गत की तिथि से देय होगा.
• संकल्प निर्गत होने की तिथि से पूर्व यदि किसी कर्मी की मृत्यु या सेवानिवृति हो जाती है, तो संशोधित वेतनमान में निर्धारित वैचारिक वेतन के अनुरूप सेवांत लाभ देय होगा.
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