Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के कार्यान्वयन से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है.
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खंडपीठ ने सरकार से निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर जताई गई आपत्तियों और सुझाए गए विकल्पों पर स्पष्टीकरण मांगा है. मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी.
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पूर्व में निजी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों और महाधिवक्ता के बीच अधिनियम के विवादित प्रावधानों को लेकर विस्तृत वार्ता हुई थी. बैठक में बातचीत के बिंदुओं की रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष रखी गई.
याचिकाकर्ता में सरला बिरला यूनिवर्सिटी, संध्या शंभू एजुकेशनल ट्रस्ट, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी (रामगढ़), सोना देवी मेमोरियल एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट, वनांचल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, रामचंद्र चंद्रवंशी वेलफेयर ट्रस्ट, साईंनाथ यूनिवर्सिटी तथा शिवम ट्रस्ट शामिल हैं.
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