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सरकारी प्रोजेक्टः आर्किटेक्ट की भूमिका को लेकर बड़ा बदलाव, 30 दिन के अंदर हो जाएगा अनुबंध समाप्त

Ranchi: सरकारी परियोजनाओं में आर्किटेक्ट की भूमिका को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. भवन निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्ताव के अनुसार, यदि आर्किटेक्ट अपने हिस्से की जिम्मेदारी का पालन करने में विफल रहता है तो अनुबंध को 30 दिन का लिखित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है. इसके लिए अनुबंध की समाप्ति के संबंध में समय सारणी तैयार करना अनिवार्य कर दिया गया है. 


आर्किटेक्ट की जिम्मेवारियां भी तय


नए प्रस्ताव में आर्किटेक्ट की जिम्मेवारियां भी तय कर दी गई हैं. इसके तहत आर्किटेक्ट को  डिज़ाइन ब्रीफ तैयार करने के साथ साइट मूल्यांकन, विश्लेषण और मौजूदा या प्रस्तावित विकास का  तत्काल परिवेश पर प्रभाव का भी मूल्यांकन करना होगा. 
इसके अलावा डिजाइन और साइट विकास,संरचनात्मक डिज़ाइन, स्वच्छता, नलसाज़ी, जल निकासी, जल आपूर्ति,सीवरेज डिज़ाइन,विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, संचार प्रणाली और डिज़ाइन,हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग डिजाइन (एचवीएसी) और अन्य यांत्रिक प्रणालियो पर भी ध्यान देना होगा. 


इन पर भी रखनी होगी नजर


लिफ्ट, एस्केलेटर,  अग्नि पहचान, अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा प्रणाली, लैंडस्केप आर्किटेक्चर,आंतरिक वास्तुकला,वास्तुशिल्प संरक्षण इमारतों की रेट्रोफिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन व साइनेज पर भी ध्यान रखना होगा. वहीं विभाग को परियोजना की विस्तृत आवश्यकता प्रदान करनी होगी.
जिसमें साइट योजना, मौजूदा भौतिक विशेषताएं और वैधानिक मंजूरी के संबंध में सभी शुल्क शामिल होंगे. विभाग को आर्किटेक्ट की पेशेवर सलाह को प्रभावी बनाना होगा. आर्किटेक्ट की सहमति के बिना ड्राइंग और दस्तावेजों में कोई बदलाव नहीं करना होगा.


नए नियम में ये भी है प्रावधान


राज्य सरकार ने सरकारी परियोजनाओं में आर्किटेक्ट की भूमिका को लेकर नए नियम जारी किए हैं. यदि आर्किटेक्ट फर्म अपना व्यवसाय बंद कर देती है या विभाग द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, तो विभाग को पिछले आर्किटेक्ट फर्म को भुगतान करने के बाद कार्य पूरा करने के लिए किसी अन्य आर्किटेक्ट को नियुक्त करने का अधिकार होगा.

 

क्षतिपूर्ति और जुर्माना


- खराब प्रदर्शन के लिए जुर्माना: सलाहकार से अपेक्षित खराब प्रदर्शन या सेवा में कमी के लिए और अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार सलाहकार पर जुर्माना लगाया जाएगा.
- सरकारी अधिकारियों द्वारा जुर्माना: जुर्माना सरकारी अधिकारियों, भवन निर्माण विभाग/झारखंड सरकार, रांची द्वारा लगाया जाएगा.
- अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई: विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और सलाहकार को अपने दायित्वों का पालन करना होगा.


नए नियमों का उद्देश्य


- सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार: नए नियमों का उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और सुनिश्चित करना है कि परियोजनाएं समय पर और निर्धारित बजट के भीतर पूरी हों.
- आर्किटेक्ट फर्मों की जवाबदेही: नए नियम आर्किटेक्ट फर्मों की जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही वे अपने दायित्वों का पालन भी करेंगे.

 

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