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देवघर एयरपोर्ट के आस पास जो भवन टूटेंगे उनके मालिकों को मुआवजा दे सरकार -हाईकोर्ट

Ranchi : देवघर ऐयरपोर्ट पर रात्रि विमान सेवा शुरू करने को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि एयरपोर्ट के आस पास जिन लोगों का घर टूट रहा है उन्हें मुआवजा दिया जाये. इसके साथ ही अदालत ने DGCA को यह निर्देश दिया है कि वह घरों को तोड़ने का आदेश पारित करे. झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. जबकि एयरपोर्ट अथॉरोटी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जलाना ने बहस की. वहीं निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें - ISRO">https://lagatar.in/successful-launch-of-isros-smallest-sslv-d2-rocket-carrying-3-satellites-including-azadi-sat-2/">ISRO

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निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल की है

बता दें कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल की है. जिसमें उन्होंने देवघर एयरपोर्ट पर रात्रि विमान सेवा को जल्द शुरू करने की मांग की है. याचिका में उन्होंने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 के एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान तत्कालीन अधिकारियों द्वारा दिए गए हलफनामे को देखते हुए याचिका निष्पादित की थी. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. कई वर्ष बीत जाने के बाद भी देवघर एयरपोर्ट पर अब तक सुचारु रूप से उड़ानें शुरू नहीं हुई हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ उड़ान कंपनियां देवघर से अपनी सेवा शुरू करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं, लेकिन एयरपोर्ट पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होने के कारण यहां से रात्रि विमान सेवा शुरू नहीं की जा रही हैं. जिससे संथाल के लोगों को विमान सेवा का लाभ लेने में परेशानी हो रही है.
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