Patna: पुल पार करने के लिए अब आपको जेब ढिली करनी होगी. बिहार सरकार ने नदी पर बने पुल से पार करने पर टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया है. स्टेट हाइवे उन पुलों से ही वसूली करेगी, जिसकी लंबाई 250 मीटर से ज्यादा होगी. पथ निर्माण विभाग के मुताबिक ऐसे पुलों पुलों की संख्या 94 है, जो राज्य सरकार के अधीन है. विभाग इन पुलों का सर्वे करा रहा है, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि इनमें किन-किन पुलों पर टैक्स वसूली की जाएगी.
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नियम के मुताबिक पुलों की लंबाई के आधार टोल टैक्स की राशि तय की जाएगी. सर्वे के दौरान पुल के साथ-साथ उसके एप्रोच रोड की लंबाई भी मापी जाएगी. सम्राट चौधरी कैबिनेट ने 01 जुलाई की बैठक में राज्य की सड़कों पुलों के बेहतर रखरखाव के लिए बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली को मंजूरी दी थी.
इसके तहत राष्ट्रीय उच्चपथ की तर्ज पर राज्य के स्वामित्व वाली सड़कें और पुलों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा. छोटे वाहनों के लिए टोल की दर 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर तय की गी है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, हर एक पुल का अध्ययन किया जा रहा है. इसमें यह देखा जा रहा है कि कितने वाहन इन पुलों पर से रोज गुजरते हैं. और इनमें कितने शहर में हैं.
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