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गुजरात दंगा : तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार एक जुलाई तक पुलिस की रिमांड में, SC की टिप्पणी के बाद हुई थी गिरफ्तारी

Ahmedabad : मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ एक जुलाई तक पुलिस की हिरासत में रहेगी. बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ और आईपीएस आरबी श्रीकुमार को कल रविवार को अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया था. पेशी के बाद दोनों को एक जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. जानकारी के अनुसार गुजरात के डीजीपी आषीश भाटिया द्वारा तीस्ता सीतलवाड़ मामले की जांच के लिए स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम गठित की गयी है. इसे भी पढ़ें : महाराष्ट्र">https://lagatar.in/maharashtra-crisis-eknath-shinde-and-uddhav-thackerays-battle-on-the-doorstep-of-the-supreme-court-hearing-today-who-will-win/">महाराष्ट्र

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1 जुलाई को अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जायेगी

टीम में एटीएस के डीआईजी दीपन भद्रन, डीसीपी क्राइम चैतन्य मांडलिक, एसपी सुनील जोशी और एसओजी के एसीपी बीसी सोलंकी शामिल है. खबरों के अनुसार पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी. आरोप लगाया था कि सीतलवाड़ जांच में सहयोग नहीं कर रही है. सूत्रों के अनुसार तीस्ता सीतलवाड़ को 2 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जायेगा. पुलिस अफसरों ने कोर्ट को बताया कि 1 जुलाई को अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा है. पुलिस बल रथ यात्रा के बंदोबस्त में लगा रहेगा. कोर्ट ने पुलिस के अनुरोध पर 2 जुलाई दोपहर से पहले तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा. इसे भी पढ़ें :  सीएम">https://lagatar.in/cm-hemant-soren-can-go-to-delhi-today-will-meet-home-minister-amit-shah-and-talk-about-jharkhand/">सीएम

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सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका 24 जून को खारिज कर दिया था. याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में और छानबीन की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ इस मामले में जाकिया जाफरी की भावनाओं का अपने स्वार्थ के लिए गोपनीय ढंग से इस्तेमाल कर रही थी. [wpse_comments_template]  

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