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Gumla News: गुमला में खाद्य सुरक्षा टीम की छापेमारी, हनुमान फ्लोर मिल से लिया आटे का नमूना

Gumla News: निरीक्षण के दौरान हनुमान फ्लोर मिल से गेहूं के आटे का नमूना संग्रह कर जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम भेजा गया है. वहीं, एफसीआई के करौंदी स्थित गोदाम में निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस प्रदर्शित करने, अनाज का समुचित रखरखाव करने तथा कीटों से बचाव के लिए उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
 
फ्लोर मिल से सैंपल संग्रहित करते अधिकारी
  • बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर डेट लिखना अनिवार्य
  • नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Gumla News: शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार जांच अभियान चला रहा है. इसी कड़ी में हनुमान फ्लोर मिल से गेहूं के आटे का नमूना लिया गया, जबकि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के करौंदी स्थित गोदाम का निरीक्षण कर खाद्यान्न के उचित रख-रखाव और कीट प्रबंधन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए. 

 

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अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, आशा राज और कुमार प्रभाकर ने किया. निरीक्षण के दौरान हनुमान फ्लोर मिल से गेहूं के आटे का नमूना संग्रह कर जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम भेजा गया है. वहीं, एफसीआई के करौंदी स्थित गोदाम में निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस प्रदर्शित करने, अनाज का समुचित रखरखाव करने तथा कीटों से बचाव के लिए उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

 

मिठाइयों में केमिकल रंगों के इस्तेमाल पर सख्ती

खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल संचालकों और मिठाई दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने की हिदायत दी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मिठाइयों में औद्योगिक हाइड्रो जैसे प्रतिबंधित केमिकल रंगों का इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है. वहीं, बेकरी उत्पाद बनाने प्रतिष्ठानों को प्रत्येक उत्पाद पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट अथवा बेस्ट बिफोर डेट अंकित करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

 

स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने स्पष्ट किया कि आम लोगों को सुरक्षित और मिलावट-मुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. इसके लिए शहर में औचक निरीक्षण और जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा.

 

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